करनाल। चिन्हित व जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारी की ओर से कोई कमी न रहे तथा