बकाया जमा होने तक संपत्ति की बिक्री या किराए अथवा पट्टे पर नहीं दे सकेंगे भूस्वामी
करनाल । नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने निगम क्षेत्र के 4 भिन्न-भिन्न सम्पत्ति कर बकायादारों से 2 करोड़ 92 लाख 32 हजार 376 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नगर निगम की ओर से उपरोक्त बकायादारों को 2010-11 से 2023-24 के बकाया टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके मालिकों द्वारा टैक्स नहीं जमा करवाया गया, इनसे बकाया संपत्तिकर वसूला जाए।
बकायादारों में एक सम्पत्ति दयानंद नगर तथा शेष तीन सम्पत्तियां बलड़ी व उचाना के निकट नेशनल हाईवे पर स्थित हैं। इनका क्रमश: 2 करोड़ 18 लाख 46 हजार 600 रुपये, 46 लाख 62 हजार 866 रुपये, 24 लाख 40 हजार 344 रुपये तथा 2 लाख 82 हजार 566 रुपये का सम्पत्ति कर बकाया है। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में उपरोक्त सभी डिफॉल्टरों की ओर बकाया राशि की रिकवरी के लिए उप निगम आयुक्त को, आपदा प्रबंधन विभाग पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के तहत भू-राजस्व के क्षेत्र के रूप में घोषित राशि की वसूली के लिए अधिकृत किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के मालिक या कब्जाधारी, नगर निगम आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना इस सम्पत्ति की बिक्री, पट्टे या किराए पर देकर कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे।
निगमायुक्त ने बताया कि उपरोक्त चारों संस्थानों को कुर्की के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जल्द ही इनकी सम्पत्तियों की कुर्की करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से वसूली को लेकर नगर निगम सख्ती बरतेगा।