मिलावटी दुग्ध पदार्थो के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका

मिलावटी दुग्ध पदार्थो के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका
December 20 02:45 2022

फरीदाबाद (म.मो.) दिल्ली -एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मिलावटी व नकली दुग्ध उत्पादों की धड़ल्ले से सप्लाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, डीजी हेल्थ सर्विसेस, स्वास्थ्य सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

फरीदाबाद निवासी वरुण श्योकंद ने एडवोकेट आरएस चहल के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी पलवल, मेवात व नूंह में हर रोज 40 हजार किलो नकली व मिलावटी दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली व अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है।

इन दुग्ध उत्पादों को तैयार करने के लिए मैलामाइन, Palmolein रिफाईण्ड ऑयल, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन, यूरिया, स्टार्च व कास्टिक सोडा केमिकल का इस्तेमाल होता है।

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Mazdoor Morcha
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