मजदूर मोर्चा ब्यूरो राज्य औषधि नियंत्रक पंचकूला द्वारा मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद को ब्लड बैंक वायलेशंस के चलते एक्ट धारा 122-ओ के तहत कारण बताओ नोटिस 2022/671 दिनांक 28.1.2022 को जारी किया गया है, जिसके तहत 21 दिनों के भीतर मेट्रो अस्पताल प्रबंधन को उसका जवाब राज्य औषधि नियंत्रक पंचकूला को दाखिल करना है, उसके बाद एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
‘मजदूर मोर्चा’ के 16 जनवरी के प्रकाशित अंक में इस खबर को प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर छापा गया था कि किस प्रकार औषधि नियंत्रक अधिकारी फरीदाबाद श्री राकेश दहिया द्वारा मेट्रो अस्पताल के ब्लड बैंक में 21 दिसंबर 2021 को जांच की गई जिसके तहत नौ गंभीर अनियमितताएं ब्लड बैंक में पाई गई । मेट्रो अस्पताल के ब्लड बैंक में यह गंभीर अनियमितताएं कब से थी तथा जिसके चलते अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के उपचार तथा उपचार के चलते उत्पन्न हुई मरीजों की गंभीर स्थितियों तथा मौतों की जांच भी निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पंचकूला के द्वारा की जानी चाहिए।
आरटीआई 2021/5042 दिनांक 31-12-2021 से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के द्वारा जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 (पूरे 4 वर्षों) के भीतर एक भी रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया गया है तथा अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक की पूर्ति अस्पताल में भर्ती हुए इंडोर पेशेंटस (आंतरिक मरीजों ) तथा उनके परिचारकों (अटेंडेंस) के द्वारा ही की जा रही है। नेशनल ब्लड पॉलिसी की स्पष्ट नीति के अनुसार समस्त प्राइवेट अस्पतालों को समय-समय पर ब्लड कैंंप का आयोजन करके स्वयंसेवक रक्तदाताओं के माध्यम से रक्त की पूर्ति करनी चाहिए।
इंक्वायरी रिपोर्ट के बिंदु नंबर 1 के अनुसार मेट्रो अस्पताल द्वारा सुपर स्पेशलिटी का तमगा लटकाए रक्तदान और प्लेटलेट एफेरेसिस मेडिकल चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट बिंदु नंबर 3 के अनुसार प्लेटलेट कंसंट्रेट आईपी के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण नहीं किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट की बिंदु नंबर 8 के अनुसार अधिकांश ब्लड यूनिट में आधा भरा लेबल वाला स्टॉक मिला, संग्रह की तिथि, समाप्ति तिथि तक एकत्र नहीं हुई तथा बिंदु नंबर नौ के अनुसार ब्लड बैंक में प्लेटलेट सांद्रता (Platelet Concentrate) का संग्रहण तथा समाप्ति 5 दिनों के बजाय 6 दिन निर्धारित पाई गई। गंभीर अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं (1,3,8 तथा 9) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के उल्लंघन के चलते गवर्निंग विभाग राज्य औषधि नियंत्रक पंचकूला द्वारा तुरंत ही मेट्रो अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस को कैंसिल किया जाना चाहिए।