सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे पूरन कपूर ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और नगर निगम का तोडफ़ोड़ दस्ता लौट जाने के साथ ही सील तोड़ दी। इसकी जानकारी होने पर संयुक्त आयुक्त नगर निगम बल्लभगढ़ शिखा ने मुजेसर थाने में केस दर्ज कराया। संयुक्त आयुक्त की तहरीर में ही आरोपियों के लिए गुंजाइश कर दी गई। इसमें सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की जगह अल्फा कंपोनेंट पूरन कपूर के खाली प्लॉट में अवैध निर्माण कराया जाना बताया गया। आरोप लगाया गया कि अल्फा कपोनेंट कंपनी में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवा कर सील कर दिया गया। जिसे बाद में तोडक़र दोबारा निर्माण शुरू किया गया। इस आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 और 451 के तहत केस दर्ज किया है। धारा 186 के तहत अधिकतम तीन माह कैद और अधिकतम पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है, इसी तरह धारा 451 के उल्लंघन में अधिकतम दो साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में निगम अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को महज चंद सौ रुपये जुर्माने और संभवता चंद महीनों की कैद के एवज में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी है। यह भी संभव है कि नेताओं के चाटुकार निगम अधिकारी और पुलिसकर्मी केस को पहले ही इतना कमजोर बना दें कि फैसला कब्जाधारियों के पक्ष में ही हो जाए।