जनवादी लेखक संघ का वक्तव्य

जनवादी लेखक संघ का वक्तव्य
January 01 17:45 2023

राम राज्य में ईश्वर वन्दना में जुर्म
उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों से अल्लामा इक़बाल की प्रार्थना ‘लब पे आती है दुआ’ का गायन कराने के ‘जुर्म’ में एक शिक्षामित्र वज़ीरउद्दीन और स्कूल की प्रधानाध्यापिका नाहिद सिद्दीक़ी के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई और 26 दिसम्बर को शिक्षामित्र को मुअत्तल करने के साथ प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ़ विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता ने शिकायत की थी जिसमें एक ओर तो सरकारी स्कूल में मज़हबी प्रार्थना गवाकर बच्चों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने का आरोप लगाया गया था, दूसरी ओर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया गया था। यहां सवाल पैदा होता है कि जब 23 दिसम्बर को आगरा शहर में भगवा हुड़दंगी बीच चौराहे के शान्ता क्लॉज को फूंक रहे थे तब क्या किसी भी भावनायें आहत नहीं हो रही थीं? तुम्हारी भावनायें तो भावनायें, दूसरों की भावनाओं को भावना ही नही समझते।

इक़बाल की यह प्रार्थना सांप्रदायिक तत्त्वों की दुरभिसंधि के कारण पहले भी विवाद में आ चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रार्थना में ‘गऱीबों की हिमायत करने’, ‘दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करने’ की बात है, जिसमें अल्लाह से ‘नेक राह पर चलाने और बुराई से बचाने’ की दुआ की गई है, उसे ‘अल्लाह’ शब्द के हवाले से धर्मांतरण के आह्वान के तौर पर पेश किया जा रहा है, और यह काम न सिफऱ् विश्व हिंदू परिषद जैसा सांप्रदायिक संगठन कर रहा है बल्कि प्रदेश के प्रशासकों की उसके साथ पूरी सहमति भी है। कोई आश्चर्य नहीं अगर उन्होंने अल्लाह को संबोधित होने के कारण ही नहीं बल्कि उर्दू लफ्ज़़ों की बहुलता के कारण भी इस प्रार्थना को धर्म-प्रचार मान लिया हो! उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ‘वर दे, वीणावादिनी वर दे’ को भी, देवी सरस्वती को संबोधित होने और संस्कृतनिष्ठ होने के आधार पर आपत्तिजनक मानने के लिए तैयार होंगे?
अल्लामा इक़बाल की जिस प्रार्थना को लेकर विवाद उठाया है, उसे पूरा पढक़र लोगों को यह देखना चाहिए कि क्या यह किसी भी कोण से एतराज़ किए जाने लायक़ है?
जनवादी लेखक संघ इक़बाल की इस कविता को विवादास्पद बनाने और इसके पाठ के आधार पर शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने की निंदा करता है तथा शिक्षामित्र वज़ीरउद्दीन को दुबारा बहाल किए जाने और प्रधानाध्यापिका नाहिद सिद्दीक़ी का निलंबन वापस लिए जाने की माँग करता है।

संयोग है, और नहीं भी है, कि जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उसी दिन मथुरा की एक जि़ला अदालत ने 1991 के प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट की अनदेखी करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जि़द विवाद में शाही ईदगाह परिसर के आधिकारिक निरीक्षण की इजाज़त दी। 1991 का क़ानून स्पष्ट निर्देश देता है कि अयोध्या के एक मामले को छोडक़र अन्य सभी उपासना स्थल उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में वे 15 अगस्त 1947 को थे।

ऐसे में पहले काशी और अब मथुरा के मामले में अदालतों का ऐसा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा जो बहुसंख्यक समुदाय
की राजनीति करनेवालों के दबाव में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है।
विविधताओं से भरे इस देश की साझा सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए।
संजीव कुमार (महासचिव)
बजरंग बिहारी तिवारी (संयुक्त महासचिव)
नलिन रंजन सिंह (संयुक्त महासचिव)
संदीप मील (संयुक्त महासचिव)

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Mazdoor Morcha
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