मज़दूर मोर्चा ब्यूरो। ग्रेटर फऱीदाबाद की समस्याओं के समाधान व इस क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा की अध्यक्षता में ग्रेफा एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संबंध में बृहस्पतिवार को गोल्फ क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक लोकतांत्रिक, ग़ैर राजनैतिक व ‘संहति: कार्यसाधिका’ सिद्धांत को अमल में लाने के उद्देश्य से ग्रेफ़ा एसोसिएशन का गठन किया गया है। एसोसिएशन ग्रेटर फऱीदाबाद के विकास से संबंध रखने वाले सभी सरकारी विभागों जैसे एफ़एमडीए, एचएसवीपी(हूडा),नगर निगम, टाउन प्लानिंग, एच रेरा, पीडबल्यूडी, डीएचबीवीएन, स्मार्ट सिटी, पुलिस, ग्रामीण जि़ला परिषद, एसडीएम, तहसीलदार, डीएलएसए से लगातार समन्वय कर यहां के निवासियों, आरडब्ल्यूए, मार्केट्स, निजी संस्थाओं, एनजीओ की समस्याओं को सही जगह उठा कर उनका समाधान कराएगी।
यह एसोसिएशन, हरियाणा सोसाइटी एक्ट के तहत फऱीदाबाद में पहली रजिस्टर्ड व मान्यता प्राप्त संस्था है। इसकी सीमित कार्यकाल वाली पहली बॉडी में हाई राइज सोसाइटी, लो राइज सोसाइटी, प्लॉटेड सोसाइटी,कॉलोनीज़, ग्रेटर फऱीदाबाद के गांवोंं, मार्केट व संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही ग्रेटर फऱीदाबाद से संबंध रखने वाले नामी वकील व समाजसेवी शामिल हैं। एसोसिएशन के संस्थापक, प्रथम प्रधान उत्तर भारत के नामी वकील, फऱीदाबाद बार एसोसिएशन के आठ बार प्रधान,पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन के पूर्व वाइस चेयरमैन, हरियाणा अभिभावक संघ सहित कई समाजसेवी संगठनों से जुड़े सीनियर एडवोकेट ओपी शर्मा हैं। वरिष्ठ उप प्रधान एडवोकेट आरपी उनियाल, उप प्रधान एडवोकेट किरपा राम, सचिव विकास खत्री,जॉइंट सचिव नरवीर यादव, एडिशनल सचिव अरुण शर्मा भारतीय, ट्रेजरर पारस भारद्वाज के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में पी भट्ट, रिंकू सिलानी व सेवानिवृत्त विंग कमांडर एडवोकेट सतिंदर दुग्गल हैं।
कोषाध्यक्ष पारस भारद्वाज ने बताया कि ग्रेटर फऱीदाबाद से संबंध रखने वाले निवासी, आरडब्ल्यूए, मार्केट्स, निजी संस्थान, एनजीओ, प्रोफेशनल ग्रेफ़ा एसोसिएशन में मेम्बर बन सकते हैं इसके लिए चार मेम्बरशिप केटेगरी हैं। सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत निश्चित अवधि में ग्रेफ़ा एसोसिएशन के चुनाव कराये जाएगे।
प्रधान सीनियर एडवोकेट ओपी शर्मा ने बताया की ग्रेफ़ा एसोसिएशन की प्राथमिकता ग्रेटर फऱीदाबाद के निवासियों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए क़ानून व्यवस्था लागू कराने पर ज़ोर देने के अलावा बिल्डर्स द्वारा लूट खसोट,गुंडा तत्वों से सुरक्षा प्रदान कराना, सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान कराना व अन्य समस्याओं के निवारण की दिशा में कार्य कराना होगा।