फरीदाबाद (म.मो.) बीते कई वर्षों से स्कूल की फेयरवैल पार्टी के दिन बिगड़े नाबालिग रईसजादे हराम की कमाई का बहुत ही भोंडे व खतरनाक ढंग से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार थाना सेन्ट्रल पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। दरअसल जो संज्ञान पुलिस को स्वत: पहल करके ले लेना चाहिये था, वह उसे एक वीडियो वायरल होने पर लेना पड़ा।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 स्थित मानव रचना स्कूल के छात्र-छात्रायें बड़ी-बड़ी महंगी कारों में सवार होकर काफिला बनाकर सेक्टरों की सडक़ों पर बहुत ही खतरनाक ढंग से घूम रहे थे। कोई बोनट पर बैठा था तो कोई छत में से निकल रहा था तो कोई खिड़कियों से बाहर लटक रहा था। करीब बीसियों कारों का यह काफिला सडक़ों पर बहुत ही खतरनाक तरीके से चल कर लोगों को भयभीत कर रहा था।
इन सेक्टरों के लिये यह कोई नई बात नहीं थी। ऐसा काफिला तमाम सेक्टरों की पुलिस चौकियों व पीसीआर जिप्सियों के सामने से बेखौ$फ होकर गुजरता रहता है। इस बार किसी ने सडक़ों पर हुई इस हुड़दंगबाजी का वीडियो वायरल कर दिया तो थाना सेन्ट्रल ने वीडियो के आधार पर करीब आठ कारों की पहचान करके, उन्हें नोटिस जारी करके थाने में तलब किया। कहने की जरूरत नहीं कि गाडिय़ों को चलाने वाले सभी नाबालिग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही ड्राइविंग कर रहे थे।
पुलिस ने तो केवल गाडिय़ों के नम्बर देख कर उनके मालिकान को तलब किया था। जानी-मानी बात है कि कोई भी मां-बाप यह नहीं मानेगा कि ड्राइविंग उनके बच्चे कर रहे थे। इस काम के लिये वे अपने ड्राइवर को ही पेश करेंगे।
इस बावत एसएचओ थाना सेंट्रल दिलीप सिंह से पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ गाडिय़ा आईडेंटीफाई कर ली गई हैं और उन्हें बुलाया जा रहा है। ताज्जुब है कि सोमवार 16 तारीख को भेजे गये नोटिसों के बावजूद अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोई भी कार्रवाई होने वाली नहीं है। नोटिस भेज-भेज कर सबको तलब तो किया जा रहा है लेकिन उचित सौदेबाजी के बाद सबको छोड़ दिया जायेगा। इसके लिये थाने वाले बड़े अफसरों की आड़ लेते हुए कहते हैं कि उनके आदेश हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं वार्निंग देकर छोड़ दो। जाहिर है कि अगले साल नये बच्चे आकर इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए सडक़ों पर हुड़दंग मचाना जारी रखेंगे।
मोटरवाहन एक्ट के मुताबिक यदि नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाये तो गाड़ी मालिक का चालान करके 25000 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा और तीन साल तक की कैद भी हो सकती है। इतना ही नहीं नाबालिग ड्राइवर के विरुद्ध भी जुयेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाया जायेगा। कानून में यह सख्ती सडक़ अपराधों को रोकने के लिये की गई है लेकिन इसी सख्ती के बूते पुलिस विभाग ने अपनी दुकानदारी के भाव कहीं अधिक बढ़ा दिये हैं।